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यात्रा से महज 3 दिन पहले चंडीगढ़ से हैदराबाद जाने वाली कंफर्म फ्लाइट रद करना और उसके बाद बुजुर्ग यात्री को पूरा रिफंड न देना ट्रैवल एजेंट और बीमा कंपनी को भारी पड़ गया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (पंचकूला) ने सेक्टर-15 निवासी 70 वर्षीय कश्मीरी लाल सिंगला की शिकायत पर सुनवाई करते हुए ट्रैवल पोर्टल ‘ट्रिप ओ डील’ और ‘एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड’ को सेवा में कोताही और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराया है। आयोग ने ट्रैवल एजेंट को रोकी गई राशि ब्याज सहित लौटाने और दोनों कंपनियों को मानसिक उत्पीड़न व कानूनी खर्च के रूप में हर्जाना देने का आदेश दिया है। अब जानिए, क्या है पूरा मामला…. बीमा कंपनी की चालाकी पर आयोग की सख्त टिप्पणी कश्मीरी लाल सिंगला ने टिकट बुकिंग के समय ही यात्रा बीमा भी लिया था। जब उन्होंने फ्लाइट कैंसिल होने पर 40 हजार रुपये का क्लेम किया, तो बीमा कंपनी एको ने यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि परिचालन कारणों से फ्लाइट रद होना पॉलिसी में कवर नहीं है। शिकायतकर्ता को बुकिंग के समय बीमा पॉलिसी की शर्तें उपलब्ध ही नहीं कराई गई थीं। जब ग्राहक को नियम व शर्तें पहले से बताई ही नहीं गईं, तो बाद में उन्हीं शर्तों का हवाला देकर क्लेम खारिज करना पूरी तरह से गैर-कानूनी और अनुचित व्यापार व्यवहार है
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3 दिन पहले रद्द की कंफर्म फ्लाइट, रिफंड भी काटा:5 साल केस लड़कर बुजुर्ग ने हक लिया, ट्रैवल एजेंट और बीमा कंपनी पर लगाया जुर्माना
