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पंच-सरपंच के 2 चरणों में चुनाव:17 पंचायत समितियों की 625 पंचायतों व 1,426 बूथों पर पड़ेंगे वोट




पंच, सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद सदस्यों के चुनाव की समय-सारणी शनिवार को निर्वाचन विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। जिले की चुनाव प्रक्रिया कुल दो चरणों में पूरी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायती राज संस्थाओं जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के आम चुनाव के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। जिले की 17 पंचायत समितियों की 625 ग्राम पंचायतों और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। चुनावी कार्यक्रम की घोषणा होते ही जिले के ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। वोट डालने के लिए वोटर आईडी मुख्य दस्तावेज होगा। अगर किसी के पास यह नहीं है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड सहित 11 अन्य फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक दिखाकर मतदान किया जा सकेगा। दो चरणों में इन पंचायतों में होंगे चुनाव पंचायतीराज के चुनावों को दो चरणों आयोजित किया जाएगा। जिसमें कुल 17 पंचायत समितियों के 625 पंचायतों और 1,426 मतदान बूथों पर चुनाव होंगे। पहले चरण में 10 पंचायत समिति बायतु, आडेल, मांगता, गडरारोड, रामसर, चौहटन, लीलसर, धनाऊ, सेड़वा और फागलिया की 419 पंचायतों के 927 बूथों पर मतदान किया जाएगा। दूसरे चरण में 7 पंचायत समिति शिव, भीयाड़, बाटाडू, बाड़मेर, बाड़मेर ग्रामीण, डूंगेरों का तला और विशाला में चुनाव होंगे। नामांकन, मतदान व परिणाम का शेड्यूल प्रथम चरण जिला परिषद व पंचायत समिति: 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। पर्चे भरने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर दोपहर 3:00 बजे तक है।
मतदान व परिणाम: जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य: 23 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे।
पंच-सरपंच: 25 अक्टूबर को मतदान होगा। वोटिंग समाप्त होते ही उसी दिन पंचायत मुख्यालय पर मतगणना कर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। द्वितीय चरण पंचायत समिति: 13 अक्टूबर को सूचना जारी होगी। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित है। मतदान व परिणाम: जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य: 29 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पंच-सरपंच: 31 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके नतीजे 31 अक्टूबर की शाम को ही जारी कर दिए जाएंगे। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना और शीर्ष पदों के चुनाव: सदस्यों की मतगणना: दोनों चरणों के जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गिनती 20 नवंबर जिला मुख्यालय पर होगी। प्रधान, उप-प्रधान, जिला प्रमुख व उप-जिला प्रमुख चुनाव: सदस्यों के परिणाम के बाद 25 से 28 नवंबर के बीच इन पदों के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। सरपंच व वार्डपंच के चुनाव बैलेट से होंगे सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव पारंपरिक बैलेट के जरिए करवाया जाएगा। वहीं जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जाएगा। इसके साथ ही आयोग ने प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी अधिकतम 3 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य 1.5 लाख रुपए और सरपंच प्रत्याशी 1 लाख रुपए तक ही खर्च कर सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए बच्चों की संख्या से जुड़ा नियम हटा दिया गया है। विजयी जुलूस पर पाबंदी रहेगी। आदर्श आचार संहिता लागू, पालना अनिवार्य चुनाव खत्म होने तक लागू रहेगी यह बंदिशें: पंचायती राज चुनाव की घोषणा के साथ ही बाड़मेर जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर चिन्मयी गोपाल के अनुसार पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक जिले में सख्त नियम लागू रहेंगे। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने आचार संहिता की कड़ाई से पालना के निर्देश जारी किए हैं। उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी नियमों के दायरे में रहकर ही प्रचार अभियान चला सकेंगे। नए काम बंद: सरकारी विभागों द्वारा नए विकास कार्यों की घोषणा, शिलान्यास, लोकार्पण, नई निविदाएं या कार्यादेश जारी करने पर पूरी तरह रोक रहेगी।



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