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भवानीमंडी अपर जिला एवं सेशन कोर्ट ने चाकूबाजी के एक मामले में शुक्रवार को फैसला सुनाया है। न्यायाधीश राजीव दत्तात्रेय ने डग थाना क्षेत्र में हुए हमले के तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये घटना 7 अक्टूबर 2025 की है। पीड़ित सुनील शर्मा पुत्र शिव लाल, निवासी टोडी मोहल्ला, डग अपने एक दोस्त के साथ बस स्टैंड से घर लौट रहे थे। नूरानी मस्जिद के पास तीन लोगों ने उन्हें घेर लिया। आरोपियों ने सुनील शर्मा के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। इसके बाद आरोपी ताहिर खान ने सुनील शर्मा के पेट में चाकू घोंप दिया। हमले में सुनील शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए डग अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें झालावाड़ के एसआरजी (SRG) अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद डग थाना पुलिस ने कार्रवाई की। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक हेमराज शर्मा ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें सजा सुनाई। न्यायाधीश राजीव दत्तात्रेय ने तीनों आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए आरोपियों में ताहिर खान उर्फ राजा, साहिल खान उर्फ भूरू और सोहेल खान शामिल हैं। ये सभी मेहंदीपुरा मोहल्ला, डग के निवासी हैं।
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चाकूबाजी मामले में तीन दोषियों को 5-5 साल की सजा:एडीजे दत्तात्रेय ने सुनाया फैसला, नूरानी मस्जिद के पास किया था हमला
