Headlines

अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद जेल नहीं लौटा बंदी:पहले 45 दिन और बाद में 20 दिनों की मिली थी राहत, कोतवाली थाने में मामला दर्ज




चित्तौड़गढ़ जिला जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर गया एनडीपीएस एक्ट का एक विचाराधीन बंदी तय समय पर वापस नहीं लौटा। अदालत की ओर से पहले 45 दिन और बाद में 20 दिन की अतिरिक्त राहत मिलने के बावजूद बंदी ने 13 जुलाई की शाम तक जेल में सरेंडर नहीं किया। तय समय निकलने के बाद जेल प्रशासन ने उसे फरार मानते हुए कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अब पुलिस बंदी की तलाश में जुट गई है। एनडीपीएस एक्ट के मामले में पिछले साल से था चित्तौड़गढ़ जिला जेल में बंद जेल प्रशासन के अनुसार पंजाब के अमृतसर निवासी रणधीर पुत्र धर्मसिंह निकुंभ थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में 4 अप्रैल 2025 से चित्तौड़गढ़ जिला जेल में बंद था। उसके खिलाफ निकुंभ थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के तहत मामला दर्ज है और यह प्रकरण बड़ीसादड़ी स्थित एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत में विचाराधीन है। इसी दौरान बंदी ने राजस्थान हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे 11 मई से 24 जून तक 45 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। हाईकोर्ट से 20 दिन की और राहत मिली, फिर भी तय तारीख पर नहीं पहुंचा 45 दिन की अंतरिम जमानत पूरी होने से पहले बंदी ने फिर से राहत मांगी। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत 20 दिन और बढ़ा दी। अदालत के आदेश के अनुसार उसे 24 जून से 13 जुलाई तक अतिरिक्त राहत दी गई थी। साथ ही स्पष्ट शर्त रखी गई थी कि जमानत पर जाते और लौटते समय वह पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और 13 जुलाई को शाम 5 बजे से पहले चित्तौड़गढ़ जिला जेल में आकर सरेंडर करेगा। लेकिन निर्धारित समय तक वह जेल नहीं पहुंचा और न ही उसने कोई सूचना दी। इसके बाद जेल प्रशासन ने उसे फरार मानते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। जेल प्रहरी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज, पुलिस शुरू करेगी गिरफ्तारी की कार्रवाई जेल प्रशासन की ओर से जेल प्रहरी वेदराम ने कोतवाली थाने में लिखित रिपोर्ट देकर बंदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। रिपोर्ट में अदालत के आदेश, जेल रिकॉर्ड और जमानत से जुड़ी सभी जानकारी पुलिस को सौंपी गई है। साथ ही पुलिस से फरार बंदी को गिरफ्तार कर दोबारा जेल भेजने की मांग की गई है। इस संबंध में राजस्थान हाईकोर्ट, होशियारपुर पुलिस, टांडा थाना और निकुंभ थाना को भी सूचना भेजी गई है। अब कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है और बंदी की तलाश शुरू कर दी गई है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *