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तरनतारन के डीसी राहुल ने खरीफ सीजन के दौरान शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह आदेश इंडियन सिविल प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए दिया है। इस आदेश के तहत रात में कंबाइन या हार्वेस्टर के आगे ब्लेड लगाकर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और लिंक रोड पर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश 10 नवंबर, 2026 तक लागू रहेंगे। जारी आदेशों में बताया गया है कि खरीफ सीजन में रात के समय कंबाइन से धान की कटाई करने पर फसल गीली रह जाती है। किसान इस गीले धान को मंडी में बेचने के लिए लाते हैं, लेकिन नमी ज्यादा होने के कारण खरीद एजेंसियां इसे लेने से मना कर देती हैं। इससे किसानों, कमीशन एजेंटों और सरकारी एजेंसियों के कर्मचारियों को काफी परेशानी होती है। कई बार मंडियों में फसलों के ढेर लग जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ता है। इसलिए, शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई और रात में सड़कों पर ब्लेड लगे कंबाइन के चलने पर रोक लगाना जरूरी है।
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तरनतारन में रात में सड़कों पर नहीं चलेंगी कंबाइन:डीसी ने दिया आदेश- शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे मशीन से धान कटाई पर प्रतिबंध
