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नवादा कोर्ट ने पांच साल पुराने हत्या के मामले में फैसला सुनाते हुए अभिषेक कुमार को दोषी करार दिया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार की अदालत ने उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मो. मिसबाहुल रसूल ने पैरवी की। 2021 में कुट्टी काटने के दौरान हुआ था विवाद मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव का है। 14 मार्च 2021 की सुबह हरिहर सिंह अपनी गाय के लिए कुट्टी काट रहे थे। इसी दौरान गांव का अभिषेक कुमार एक अन्य व्यक्ति के साथ वहां पहुंचा। किसी बात को लेकर हरिहर सिंह और अभिषेक के बीच विवाद हो गया। कुदाल की बेंत से सिर पर किया हमला आरोप के मुताबिक, विवाद के दौरान अभिषेक कुमार ने कुदाल की बेंत से हरिहर सिंह के सिर पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बेटे की शिकायत पर दर्ज हुई थी प्राथमिकी घटना के बाद मृतक के बेटे कमलेश कुमार ने गोविंदपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल से जुड़े लोगों से पूछताछ करने के साथ साक्ष्य जुटाए गए। चार्जशीट के बाद कोर्ट में चली सुनवाई जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी अभिषेक कुमार के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान और पुलिस की ओर से जुटाए गए साक्ष्य अदालत के सामने रखे। हत्या में दोषी मिलने पर उम्रकैद गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अभिषेक कुमार को हत्या का दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने उसे धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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नवादा में 5 साल पुराने हत्याकांड में आरोपी को उम्रकैद:कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, कुदाल से सिर पर किया था वार
