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डेयरी संचालक की हत्या-लूट मामले में 2 आरोपी दोषी करार:आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगा, 2024 में किया था मर्डर




जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र के शंकर नगर में डेयरी संचालक छोटे लाल पाण्डेय की हत्या और लूट के मामले में जिला मुख्य न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोनों आरोपी दीपक यादव (30) और मिर्जा शाहिद बेग (26) को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने बताया कि, यह घटना 26 जून 2024 को हुई थी। शंकर नगर निवासी डेयरी संचालक छोटे लाल पाण्डेय घर पर थे, तभी दीपक और मिर्जा शाहिद लूट की नीयत से उनके घर में घुस गए। उन्होंने वायर से छोटे लाल पाण्डेय का गला घोंटकर हत्या कर दी और अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए गए आरोपी हत्या की जानकारी मिलने पर चांपा पुलिस ने तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया और अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। जांच के बाद दोनों आरोपी दीपक यादव और मिर्जा शाहिद बेग को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। गवाहों के लिए गए बयान चांपा पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। इसमें 19 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। घटना स्थल से मिले वायर के टुकड़े और दीपक यादव के पास से बरामद वायर के टुकड़ों का अभिन्न होना अभियोजन पक्ष के लिए एक मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य साबित हुआ। आजीवन कारावास और अर्थदंड भी जिला मुख्य न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह प्रमाणित पाया कि छोटे लाल पाण्डेय की हत्या और सोने-चांदी के जेवरों की लूट संदेह से परे है। इसी आधार पर दोनों आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक सजा के लिए 6 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।



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