पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में हाईकोर्ट ने आरोपी जोगिंदर सिंह उर्फ जोगा को करारा झटका दिया है। कोर्ट ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए साफ कहा कि आरोपी की भूमिका और आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे जमानत देना उचित नहीं है। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी के फरार होने, साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। जांच में खुलासा हुआ कि जोगा महज एक मददगार नहीं, बल्कि हत्या की साजिश का मुख्य हिस्सा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के कहने पर शूटरों प्रियव्रत उर्फ फौजी, अंकित उर्फ सरसा, कशिश उर्फ कुलदीप और दीपक मुंडी को हत्या से पहले सुरक्षित पनाह मुहैया कराई थी। आरोपित पर सह आरोपित राजिंदर सिंह उर्फ जोकर को 30 बोर की पिस्तौल उपलब्ध कराने का भी गंभीर आरोप है। मामला 29 मई 2022 को मानसा के सिटी-1 थाने में मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के बयानों पर दर्ज किया गया था। सरकार ने कोर्ट को बताया कि जोगिंदर का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है। उसके खिलाफ कुल 20 मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन जुर्म शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही कोर्ट ने माना कि आरोपित के खिलाफ लगाए गए आरोपों की गंभीरता और पुराना इतिहास उसे जमानत का पात्र नहीं बनाते हैं।
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मूसेवाला हत्याकांड:शूटरों को ठिकाना देने के आरोपी जोगा की जमानत खारिज
